Haryana Birth Certificate Apply Online: हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ से करें आवेदन!

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Haryana Birth Certificate : जन्म प्रमाण पत्र, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो एक व्यक्ति के जन्म के समय उसकी पहचान के रूप में काम आता है। यह दस्तावेज साबित करता है कि किस तारीख को और कहाँ किसी व्यक्ति का जन्म हुआ था। जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल या स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किया जाता है।

हालांकि, कई बार किसी कारणवश यह प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों में, आधिकारिक तरीके से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समाज के कई प्रकार के तंत्रों का सामना करना पड़ता है।

हाल ही में, कई राज्यों ने जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन बना दिया है। इसका मकसद जनमानस को सरलता और सुविधा प्रदान करना है। इस प्रकार, अब व्यक्ति बिना किसी समस्या के अपने जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकता है।

अगर आप हरियाणा में निवास कर रहे हैं और आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपको निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करना होगा और आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होगा।

इस प्रक्रिया के द्वारा, आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पहचान को साबित कर सकते हैं।

हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र

केंद्र सरकार के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 के तहत, व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना अनिवार्य है। इस अधिनियम के अनुसार, बच्चों के जन्म के 21 दिनों के अंदर उनके जन्म की रिपोर्ट को दर्ज किया जाना चाहिए। इसलिए, किसी भी हॉस्पिटल या घर पर बच्चे के जन्म होने के 21 दिनों के अंदर ही बच्चे का जन्म का रिकॉर्ड संबंधित विभाग को दिया जाता है। उसके बाद, संबंधित विभाग द्वारा उसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र उपयोग एवं विशेषताएं

  • स्कूल या कॉलेज में प्रवेश हेतु आवश्यक मुख्य दस्तावेज पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं।
  • इनको प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप इन्हें ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं।
  • नागरिक अपने घर से ही ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं।
  • सभी दस्तावेजों में मुख्य दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र को ही माना जाता है।
  • शादी के पंजीकरण के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
  • किसी भी सरकारी योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए भी यह प्रमाण पत्र मुख्य दस्तावेज के रूप में मान्य होता है।

 विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन

हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अपने यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल में साइन इन करें।
  • अब “सभी सेवाओं को देखें” विकल्प पर क्लिक करें।
  • आप सर्च बॉक्स में “जन्म प्रमाण पत्र” लिखकर सर्च करें।
  • अब आपके सामने “जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन” सेवा का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करें।
  • अब आप अपनी फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें, जिसकी तरफ से आवेदन करना है, उसका मेम्बर्शिप का चयन करें और “सेंड ओटीपी” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब आपसे आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • “सबमिट” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आप ऑनलाइन हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के लिए इस तरह से आवेदन कर सकते हैं।
  • यदि आपका रिकॉर्ड संबंधित विभाग के पास रखा जाता है, तो जन्म प्रमाण पत्र आपको जारी किया जाएगा, और अगर संबंधित विभाग के पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो इस मामले में NAC जारी किया जाएगा।
  • यदि आप NAC प्राप्त करते हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए संबंधित विभाग में अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाना होगा।

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