Haryana Deendayal Yojana: हरियाणा सरकार की राज्य के गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को वित्तीय संकट से उबारना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।
हरियाणा दीन दयाल योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उस समय सहायता देना है | जब वे अपने परिवार के किसी सदस्य को खो देते हैं या कोई स्थायी विकलांगता का शिकार हो जाते हैं। इन कठिन परिस्थितियों में परिवारों को अचानक वित्तीय झटके से जूझने की आवश्यकता होती है। इस योजना के तहत, 6 से 60 वर्ष तक के गरीब परिवारों को जिनकी सालाना आय ₹1.80 लाख से कम है | वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
हरियाणा दीन दयाल योजना के लाभ
- 6-12 वर्ष की आयु: परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर ₹1 लाख की सहायता।
- 12-18 वर्ष की आयु: ₹2 लाख की सहायता।
- 18-25 वर्ष की आयु: ₹3 लाख की सहायता।
- 25-45 वर्ष की आयु: ₹5 लाख तक की सहायता।
- 45-60 वर्ष की आयु: ₹3 लाख तक की सहायता।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाले 2 लाख रुपये भी इस योजना के तहत शामिल हैं। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को बड़ी वित्तीय परेशानियों से बचाना है।
हरियाणा दीन दयाल योजना पात्रता
- लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार की सालाना आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
- परिवार पहचान पत्र (PPP) का होना अनिवार्य है।
- केवल उन्हीं व्यक्तियों को लाभ मिलेगा जिनकी मृत्यु या विकलांगता दुर्घटना या पशु आक्रमण से हुई हो।
हरियाणा दीन दयाल योजना आवश्यक दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु के मामले में)।
- विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांगता के मामले में)।
- अस्पताल से छुट्टी का प्रमाणपत्र (अस्पताल में भर्ती होने पर)।
हरियाणा दीन दयाल योजना आवेदन प्रक्रिया
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया है।
- आपको योजना के लिए आवेदन करने के लिए परिवार पहचान पत्र के साथ योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर जानकारी भरनी होती है।
- आवेदन करने के तीन महीने के भीतर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है | बशर्ते सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए हों।