किसी भी प्रकार का दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। जिस प्रकार कार, बाइक आदि के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बस, ट्रक, मालवाहक टेंपो आदि के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इसी संदर्भ में, हरियाणा सरकार ने हाईवे पर चलने वाले वाहनों के लिए हरियाणा रोडवेज हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब आप अपने घर से ही हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यदि आप हरियाणा राज्य के रोडवेज और ट्रांसपोर्ट विभाग में ड्राइवर बनना चाहते हैं या पहले से ही इस पद पर कार्यरत हैं, तो आपके पास HMV (हैवी मोटर व्हीकल) श्रेणी का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। इस पोस्ट में हम हरियाणा हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, लाभ, और विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। पूरी जानकारी के लिए कृपया इस पोस्ट को अंत तक पढ़ें।
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस 2024
हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदक को हैवी मोटर व्हीकल (HMV) ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इस लाइसेंस के बिना उसे हरियाणा रोडवेज विभाग में नौकरी नहीं दी जाती है। यदि आप अपना प्राइवेट वाहन, जैसे कार या बाइक, चलाना चाहते हैं, तो आपको लाइट मोटर व्हीकल (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। वहीं, बस, ट्रक जैसे बाहरी वाहनों को चलाने के लिए आपको हैवी मोटर व्हीकल (HMV) ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है।
Haryana Roadways Heavy Driving Licence Fees
- सामान्य जाति और पिछड़े वर्ग (GEN/OBC) के उम्मीदवारों के लिए शुल्क: ₹3000
- अनुसूचित जाति (SC/BC) के उम्मीदवारों के लिए शुल्क: ₹1500
- सामान्य जाति और पिछड़े वर्ग (GEN/OBC) के लिए सेवा कर: ₹540
- अनुसूचित जाति (SC/BC) के लिए सेवा कर: ₹270
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मुख्य बिंदु
- केवल हरियाणा के स्थायी निवासी ही हैवी ड्राइविंग लाइसेंस प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
- LMV-NT/LTV लाइसेंस कम से कम 1 वर्ष पुराना होना चाहिए।
- जिस प्राधिकरण से LMV लाइसेंस बनवाया गया है, उससे लाइसेंस की पुष्टि के लिए प्रमाण पत्र (NOC) संलग्न करना आवश्यक है।
- ऑनलाइन आवेदन के दौरान, ड्राइविंग ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन क्रमांक के आधार पर ही प्रशिक्षण का समय निर्धारित किया जाएगा।
- आवेदक को ड्राइविंग प्रशिक्षण की जानकारी फोन या एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
- यदि आवेदक निश्चित समयावधि में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसका नाम रद्द कर दिया जाएगा। उसे पुनः आवेदन करके प्रशिक्षण के लिए नामांकन करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, 15 दिनों के भीतर फॉर्म का प्रिंट निकालकर अपने नजदीकी हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा।
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस पात्रता
- हरियाणा का स्थायी निवासी HMVL के लिए आवेदन कर सकता है।
- आवेदक की आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक का LMV ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 1 वर्ष पुराना होना चाहिए।
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- NOC प्रमाण पत्र
- मेडिकल सर्टिफिकेट
- 10वीं की मार्कशीट
- शिक्षण शुल्क की रसीद
- हलफनामा
- आवेदक के हस्ताक्षर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र
हरियाणा फ्री लैपटॉप योजना ऑनलाइन आवेदन शुरु
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे आवेदन करें
- पहले जाएं हरियाणा के सड़क एवं परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर।
- होम पेज पर जाकर “ड्राइवर प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा।
- इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पता, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर आदि भरें।
- अब ट्रेनिंग स्टेशन का चयन करें।
- फिर आपको अपनी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने हैं।
- फिर “आवेदक विवरण सबमिट करें” विकल्प पर क्लिक करें।
- अब फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें।
- इस आवेदन फॉर्म को चुने गए ट्रेनिंग सेंटर में जमा करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी जिसे आपको सुरक्षित रखना है।
- इस रसीद के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं।
- ट्रेनिंग की शुरुआत से एक महीना पहले आपको सूचित किया जाएगा।
- इस प्रकार, आप हरियाणा हेवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।