हरियाणा सरकार लीलदार को और किराएदारों को बड़ी राहत देते हुए, मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के बारे में बात कर रही है। इस योजना के तहत 20 साल से अधिक समय से किरायेदार या लीजधारकों को मालिक नाम हक प्राप्त होता है। अब वे लोग जिन्होंने इस योजना के तहत अपना आवेदन अभी तक नहीं दिया है, उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा एक अंतिम अवसर दिया गया है।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत नए आवेदनों के लिए सरकार 15 दिन के लिए पोर्टल खोलने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जो भी आवेदन करना चाहता है, वह आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है। इस पोस्ट में हम मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से जानेंगे, तो कृपया पोस्ट को अंत तक पढ़ें।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना क्या है?
हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों को लीलदार से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, शहरी निकायों द्वारा लीज पर या किराए पर दी गई व्यावसायिक संपत्तियों का मालिकाना हक किराएदारों को दिया जाएगा, जो 20 साल या उससे अधिक समय से उस पर रह रहे हैं। इसके लिए उन्हें कलेक्टर रेट से 20 या 50% तक की कम राशि का भुगतान करके मालिक नामक हक प्राप्त करना होगा।
अब गांव भी हो चुके हैं लाल डोरा मुक्त
हरियाणा में, स्वामित्व योजना के तहत सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया गया है। इसका मतलब है कि लाल डोरा के अंदर आने वाले सभी मकान और भूखंडों की रजिस्ट्री कब्जाधारियों के नाम हो चुकी हैं। हरियाणा सरकार अब शहरी वासियों के लिए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना लेकर आई है, जिसके अंतर्गत शहरों को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया?
- सबसे पहले ulbshops.ulbharyana.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- “रजिस्टर” ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना अकाउंट बनाएं।
- अकाउंट बन जाने के बाद, पोर्टल में लॉगिन करें।
- आपसे मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- आपसे मांगे गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, “सबमिट” पर क्लिक करें।