पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन भर मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, कर्मचारियों को उनकी अंतिम तनख्वाह का एक निर्धारित प्रतिशत आजीवन दिया जाता है। यह योजना सरकार द्वारा कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और आजीवन आय की गारंटी के रूप में पेश की जाती है, जिससे उनके रिटायरमेंट के बाद भी वे वित्तीय रूप से सुरक्षित रह सकें।
शैक्षिक विभाग में सरकारी पदों पर कार्यरत कर्मचारी यह चाहते हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले, जिसके तहत उन्हें जीवन भर सरकार से आय प्राप्त होती रहे।
आज हम उत्तराखंड के शिक्षकों के संदर्भ में पुरानी पेंशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ही में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उत्तराखंड राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्राचार्यों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए विवरण मांगा है।
Old Pension Scheme
उत्तराखंड राज्य में जो भी शिक्षक कॉलेज में प्राचार्य के पद पर नियुक्त थे और अब सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके लिए सरकार और उच्च शिक्षा विभाग एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। इन प्राचार्यों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
यदि आप उत्तराखंड राज्य के किसी कॉलेज में प्राचार्य हैं, तो आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ किन शिक्षकों को दिया जाएगा और इस योजना के तहत कौन-कौन से पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होगा।
पुरानी पेंशन के लिए पात्रताएं
उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग ने घोषित किया है कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ सभी शिक्षकों को नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जिन शिक्षकों का विवरण इन मानदंडों के अनुसार सही पाया जाएगा, उन्हें ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
- उत्तराखंड राज्य के शिक्षकों से पुरानी पेंशन योजना के लिए विवरण मांगा गया है, इसलिए केवल उसी राज्य के शिक्षकों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग केवल उन्हीं उम्मीदवारों को लाभ प्रदान करेगा, जो 2005 के पूर्व की विज्ञप्ति के आधार पर चयनित हुए हैं।
- जिन शिक्षकों ने 10 वर्षों तक सेवा पूरी कर ली है और पुरानी पेंशन योजना का लाभ चाहते हैं, वे अपना विवरण भेज सकते हैं।
- 2005 के बाद नियुक्त हुए किसी भी कर्मचारी को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
6000 से अधिक कर्मचारियों के लिए लाभ
उत्तराखंड राज्य के लगभग 6000 से अधिक शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना है। इसके लिए सभी शिक्षकों को निश्चित समय सीमा के भीतर अपने विवरण उच्च शिक्षा विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।
पुरानी पेंशन योजना के तहत राज्य के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र भेजा गया है। इस पत्र के अनुसार, जो शिक्षक लंबे समय से यह जानना चाहते थे कि उनके लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ कब सुनिश्चित किया जाएगा, उनके बीच अब काफी खुशी का माहौल है।
पुरानी पेंशन के साथ महंगाई भत्ते का लाभ
1 अक्टूबर 2005 से पहले नियुक्त हुए महाविद्यालय के प्राचार्यों को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा न केवल पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा, बल्कि उन्हें महंगाई भत्ते का भी लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते का यह लाभ सभी कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है।
अब जो शिक्षक रिटायर होने वाले हैं, उन्हें अपनी आय की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पुरानी पेंशन योजना के तहत उन्हें उनकी आधी सैलरी तो मिलेगी ही, साथ ही साल में दो बार बढ़ने वाला महंगाई भत्ता भी प्रदान किया जाएगा।
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कर्मचारियों के लिए जल्द ही दिया जाएगा लाभ
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, सभी कर्मचारियों को निश्चित समय के अंदर अपना विवरण निदेशालय में भेजना आवश्यक है। इसके बाद, उनके विवरण को सफलतापूर्वक संपन्न किए जाने के बाद, पुरानी पेंशन योजना के लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की तैयारी की जाएगी।
सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने की संभावना है। यह योजना शुरू होने पर, शिक्षकों के लिए नई पेंशन योजना का लाभ बंद किया जाएगा और उन्हें पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत ही वेतन दिया जाएगा।