Tarbandi Yojana Rajasthan : राजस्थान के किसान अपने खेतों के पास चारों तरफ कांटेदार तारबंदी लगा कर अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। यह उन्हें आवारा पशुओं से बचाने में मदद करता है और उनकी फसलों को सुरक्षित रखता है। साथ ही, इससे बाड़ की समस्या भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि तारबंदी द्वारा खेतों को घेरा जाता है। इसके अलावा, यह उन्हें कई अन्य लाभ भी प्रदान करता है, जैसे कि प्रदूषण कम करना और खेतों की सुरक्षा में मदद करना।
किसानों के हित में सोचते हुए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान तारबंदी योजना की शुरुआत की थी और इसे वर्तमान समय में भी क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, साधारण किसानों को उनके खेतों की तारबंदी करने पर कुल खर्च का 50% या अधिकतम 40,000 रुपये (जो भी कम हो) का अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही, यह उनके खेतों की सुरक्षा में मदद करने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी सहायक होगा।
राजस्थान तारबंदी योजना में, लघु और सीमांत किसानों के लिए अनुदान की राशि को कुल लागत का 60% या अधिकतम 48,000 रुपए (जो भी कम हो) तय किया गया है। इस योजना को “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर लागू किया जा रहा है, जिससे लघु और सीमांत किसान इससे लाभान्वित हो सकें।
Rajasthan Tarbandi Yojana
किसानों को अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, बल्कि उन्हें फसल को जंगली जानवरों से भी बचाना पड़ता है। जंगली जानवरों के हमले से किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। इसी कारण से राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में राजस्थान तारबंदी योजना की शुरुआत की है। इसे राजस्थान तारबंदी स्कीम भी कहा जाता है।
राजस्थान सरकार अब प्रदेश के किसानों को उनके खेतों की तारबंदी करवाने पर अनुदान प्रदान करेगी। सामान्य किसानों को उनके खेतों की तारबंदी करने पर कुल लागत का 50% या अधिकतम 40,000 रुपए (जो भी कम हो) का अनुदान दिया जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा तारबंदी योजना के तहत। लघु और सीमांत किसानों के लिए भी राजस्थान तारबंदी योजना में अनुदान की राशि को कुल लागत का 60% या अधिकतम 48,000 (जो भी कम हो) रुपए तय किया गया है।
Tarbandi Yojana Rajasthan Benefits
तारबंदी की लागत का 50% या अधिकतम 40,000 रुपए (जो भी कम हो) का अनुदान प्रदान किया जाएगा। परी फेरी की लंबाई 400 रनिंग मीटर से कम होने पर किसान को प्रोराटा आधार पर अनुदान मिलेगा। तारबंदी की लागत का 60% या अधिकतम 48,000 रुपए (जो भी कम हो) का अनुदान प्रदान किया जाएगा। परी फेरी की लंबाई 400 रनिंग मीटर से कम होने पर किसान को प्रोराटा आधार पर अनुदान मिलेगा।
राजस्थान तारबंदी योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अनुदान प्राप्त करने के लिए, किसान या किसान समूह (कम से कम दो किसान) के पास एक ही स्थान पर न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत 400 रनिंग मीटर तक की तारबंदी पर अनुदान दिया जाएगा। यदि लंबाई इससे अधिक होती है, तो अतिरिक्त तारबंदी का खर्च किसान या किसान समूह को स्वयं उठाना होगा।
Tarbandi Yojana Rajasthan Eligibility
- किसान को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए।
- समूह में आवेदन करने के लिए न्यूनतम दो किसान होने चाहिए।
Tarbandi Yojana Rajasthan Documents
- जन आधार कार्ड,
- आधार कार्ड,
- जमाबंदी की कॉपी,
- मोबाइल नंबर,
- बैंक खाता की पासबुक,
- पासपोर्ट साइज फोटो,
- किसान द्वारा तारबंदी के खर्च की रसीद।
Tarbandi Yojana Rajasthan Apply Online
- सबसे पहले राजस्थान किसान साथी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वहाँ, राजस्थान तारबंदी योजना के आवेदन का लिंक खोजें और उसे क्लिक करें।
- लॉगिन करने के लिए अपना जन आधार कार्ड नंबर या एसएसओ आईडी दर्ज करें।
- अगले चरण में, आपको अपने जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा, और फिर वहाँ तारबंदी योजना के लिए आवेदन करने वाले सदस्य का चयन करें।
- फिर, आपको आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से पुष्टि करनी होगी।
- उसके बाद, आपको किसान के जन आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते की जानकारी दिखाई जाएगी।
- इसी खाते में योजना से संबंधित पैसा ट्रांसफर किया जाएगा।
- फिर आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी, सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, और फिर सबमिट करें।