प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत, नए उद्यमियों को छोटे और मध्यम उद्योग शुरू करने के लिए ₹200,000 से लेकर ₹10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। यह योजना देश में छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
यह ऋण सुविधा विशेष रूप से नए उद्यमियों के लिए प्रदान की जा रही है ताकि वे अपने नए व्यवसाय शुरू कर सकें, दूसरों को रोजगार दे सकें और खुद आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को 35% तक की सब्सिडी और शहरी क्षेत्रों के उद्यमियों को 25% तक की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है, जिससे वे अपने स्वयं के उद्योग स्थापित कर सकें।
PMEGP Loan Apply
केंद्र सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कई सराहनीय कदम उठाए हैं। इन कदमों का मुख्य उद्देश्य है कि युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और बेरोजगारी को कम करें। इसी दिशा में, केंद्र सरकार छोटे और सूक्ष्म उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी के साथ प्रदान कर रही है।
यह ऋण किसी भी छोटे-मोटे उद्योग को शुरू करने के इच्छुक युवा ले सकते हैं और अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। अपना उद्योग शुरू करने के इच्छुक लाभार्थी केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
पीएमईजीपी योजना के लिए पात्रता मापदंड
- आवेदक को कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का व्यवसाय रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता के पास व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए।
- व्यवसाय से जुड़े जीएसटी नंबर, बैंक खाता और आधार कार्ड होना आवश्यक है।
- आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड, ईमेल आईडी और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का होना जरूरी है।
- लाभार्थी को कम से कम 8वीं कक्षा में पास होना आवश्यक है।
- विकलांग, एससी-एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
पीएमईजीपी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- व्यवसाय के महत्वपूर्ण दस्तावेज
- रजिस्ट्रेशन नंबर
- लाइसेंस
- पते का प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- जीएसटी नंबर
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में मिलने वाली सब्सिडी
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग धंधा शुरू करने के लिए सामान्य वर्ग के युवाओं को 25% ऋण सब्सिडी और शहरी क्षेत्र के युवाओं को 15% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग शुरू करने वाले एससी-एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को 35% सब्सिडी पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
शहरी क्षेत्र में उद्योग शुरू करने वाले एससी-एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के जरूरतमंद युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत 25% की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, युवा अपने उद्योग के आधार पर 50 लाख तक का ऋण लेकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें।
- सबसे पहले, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (PMEGP) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अब होम पेज पर जाएं।
- होम पेज पर, मेन्यू में PMEGP ऋण आवेदन के विकल्प को ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
- यहां पूछी गई जानकारी और व्यापारिक विवरण दर्ज करें और एक आईडी और पासवर्ड बनाएं।
- जब आईडी बना ली जाए, तो लॉगिन करें और आवेदक का नाम, पता, बैंक खाता और व्यापार संबंधित जानकारी दर्ज करें, और मांगी गई विवरण को स्कैन कर अपलोड करें।
- अब, दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, फॉर्म को चेक करें और फाइनल सबमिट करें।
- आपकी दर्ज की गई जानकारी और व्यापार की जांच करने के बाद, अगर आप पात्र होते हैं, तो सरकार आपको सूचित करेगी और जब आपका वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगा, तो आपको 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।